कायतकाररण की बैठकें :
1. कार्ाकाररणी की वर्ा में कम से कम 4 बैठकें अहनवार्ा होगी लेदकन आवश्र्क होने पर बैठकें अध्र्क्ष/सहचव
द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।
2. बैठक का कोरम प्रबन्त्िकाररणी की कुल संख्र्ा के आिे से अहिक होगा।
3. बैठक की सूचना प्रार्ः 7 ददन पूवा दी जावेगी तथा अत्र्ावश्र्क बैठक की सूचना पररचालन से कम समर् में
भी दी जा सकती है।
4. कोरम के अभाव में बैठक स्थहगत की जा सकेगी जो पुनः दूसरे ददन हनिााररत स्थान व समर् पर होगी। ऐसी
स्थहगत बैठक में कोरम की आवश्र्कता नहीं होगी। लेदकन हवचारणीर् हवर्र् वहीं होंगे, जो पूवा एजेण्डा में
थे।ऐसी स्थहगत बैठक में उपहस्थत सदस्र्ों के अहतररक्त प्रबन्त्िकाररणी के कम से कम दो पदाहिकाररर्ों की
उपहस्थहत अहनवार्ा होगी। इस सभा की कार्ावाही की आगामी आमसभा में कराना आवश्र्क होगा।