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धारा 80 जी के तहत कोई भी शख्स, एचयूएफ या कंपनी अग्रणी सेवा सदन को दिए गए दान पर टैक्स छूट ले सकता है।
धारा 80 जी के तहत टैक्स छूट का फायदा लेने के लिए आपके पास संस्था की ओर से दी गई दान की रसीद होनी चाहिए।
संस्था से जो आप रसीद मिलेगी उस पर ये सूचनाएं होगी : संस्था का पूरा पता, रसीद नंबर, दस्तखत, संस्था का विवरण जैसे 80जी के तहत छूट का हक इनकम टैक्स कमिश्नर द्वारा कब जारी हुआ आदि।
अग्रणी सेवा सदन टैक्स अथॉरिटी से रजिस्टर्ड है या नही आप यहा click कर देख सकते है।
दान देने के बाद दान की रसीद जरूर लें। इसके आधार पर ही टैक्स में छूट मिलती है। जो की दान करने बाद आपको pdf फ़ाईल मे मिलेगी जिसको आप डाउनलोड कर सकते है या हमें ईमेल कर के भी आप प्राप्त कर सकते हैं email- help@agraningo.com
कैश, ओनलैन, या चेक के जरिये दिए गए दान पर टैक्स छूट ली जा सकती है। अगर आप कपड़े या दूसरी ऐसी ही चीजें दान करते हैं तो उस पर कोई टैक्स छूट नहीं है।
नोट:- सुचित किया जाता है की अग्रणी सेवा सदन 80 रेजिस्ट्रेसन के लिए आवेदन कर चुकी है जो की अभी तक टेक्स अथॉरिटी द्वारा सुकृत नही किया गया है। प्रमाणपत्र जारी होते ही जल्द upload कर दिया जाएगा।